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डीलरों को सख्त दिशा निर्देश आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा

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पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ,गोड्डा श्री श्रवण राम के  द्वारा बैठक में निम्नांकित निदेश दिए गए

        *1.खाद्य आपूर्ति विभाग,रांची झारखंड सरकार के निदेश के आलोक माह जून में तीन माह(जून एवं जुलाई का वितरण 01.06.2025 से 15.06.2025 तक एवं अगस्त माह का वितरण 16.06.2025 से 30.06.2025 तक) का खाद्यान्न वितरण किया जाना है।*

    *2.सभी  सहायक गोदाम प्रबंधक  ससमय जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए पर्याप्त वाहन की उपलब्धता एवं मजदूर की उपलब्धता गोदाम पर सुनिश्चित करेंगे।*

*3. डीलर के द्वारा खाद्यान्न उठाव के तुरंत पश्चात् उसी दिन इ-पॉश मशीन में उसे रिसीव करेंगे।*

*4. कई डीलरों द्वारा खाद्यान्न उठाव के कई दिनों तक वितरण प्रारम्भ नहीं करते है, यह गंभीर बात है, मेहरमा प्रखंड में उपायुक्त महोदय द्वारा मामला पकड़ा गया है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है।*

*5. राज्य मुख्यालय से प्राप्त निदेशानुसार सभी दिन PDS दुकान खुले रहेंगे।बिना प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पूर्व सुचना दिए डीलर छुट्टी पर नहीं जायेंगे। लगातार  दुकान बंद पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस रद्द की जा सकती है।*

*4. सभी दुकान पर सुचना पट्ट एवं खाद्यान्न उपलब्धता विवरणी लगा हुआ हो।*

*5. सभी प्रकार का पंजी का संधारण सुनिश्चित हो।*

*6. अगले एक महीने में राज्य/ जिला स्तर की टीम प्रायः सभी दुकानों का विजिट करेंगे। उपायुक्त महोदय एवं जिला के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी प्रत्येक प्रखंड के कई दुकानों का विजिट करेंगे।*

*7.  प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम 4 दुकानों का विजिट करेंगे एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट (प्रत्येक गतिविधियों का) जिला आपूर्ति  को समर्पित करेंगे।*


अगर किसी भी प्रकार की डीलर मनमानी करते हैं तो इसकी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी या 1967 में कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।




सवांददाता नीलकांत आर्य 📞7250507646


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