गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहेबगंज
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में दिवाली,कालीपूजा एवं छठ पर्व को लेकर संबंधित क्षेत्रों के थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीयों के साथ विधि व्यवस्था संधारण हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के क्रम में उपायुक्त श्री यादव ने सभी को दीपावली,कालीपूजा, एवं छठ की अग्रिम शुभजामनाएँ दी। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों एवं प्रखंड अंचल अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में लाइसेंस पूजा समिति की जानकारी ली।
जहां उन्होंने सभी पूजा पंडालों में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने, पूजा समिति के सदस्यों से लाइट की समुचित व्यवस्था करने ,अग्निशमन की व्यवस्था रखने, यातायात की व्यवस्था रखने ताकि यातायात बाधित ना हो आदि के लिए अहम दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान बताया गया कि साहिबगंज में बम काली का पैमाने पर प्रोसेसन निकाला जाता है इसकी समुचित विधि व्यवस्था निर्धारित करने का निर्देश दिया जहां उपायुक्त ने पूजा समिति को रस्सा, लाइट एवं वॉलिंटियर्स की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया।
इस बीच उन्होंने संवेदनशील स्थानों की जानकारी ली एवं सभी पूजा समितियों से कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाएगी तथा जगह-जगह पर सीसीटीवी कभी अधिष्ठापन किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिले वासियों की सुरक्षा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध होकर कार्य करेगा साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चाहता है कि पूजा समिति एवं साहिबगंज जिले वासी भी विधि व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें एवं सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें अंत में उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित रूप से दीपावली मनाएं।
बैठक में उपायुक्त ने दीपावली के दिन एंबुलेंस की व्यवस्था बर्नवार्ड में चिकित्सकों ड्यूटी रोस्टर बार ढंग से करने एवं चिकित्सकों को अलर्ट मोड में रखने का निर्देश भी दिया। साथी अग्निशमन वाहन को भी अलर्ट मोड पर रहने का भी निर्देश दिया।
अग्निशमन वाहन पर 930 49 53 446 पर संपर्क कर किसी भी दुर्घटना के लिए सूचित किया जा सकता है।
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने संबंधित पदाधिकारियों से छठ पर्व को देखते हुए तालाबों की साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर लाइट, गोताखोर, सेफ्टी ट्यूब,लाइफ जैकेट एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं।
इसके अतिरिक्त बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार उपायुक्त राम निवास यादव ने सूचित करते हुए बताया है कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदक द्वारा 01 दिसंबर 2020 को सुनवाई के उपरांत पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
झारखंड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद (01-50 एवं 51-100) श्रेणी में आते हैं।वहां वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी जिसकी ध्वनि सीमा 25 डेसिबल से कम हो साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे।
जो व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 35(A) एवं सुसंगत अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही उपायुक्त द्वारा की जाएगी।
दीपावली के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही जलाए जा सकेंगे दीपावली में रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक छठ में प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।
उक्त संबंध में उपायुक्त श्री यादव ने जिले वासियों से अनुरोध किया है कि माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करेंगे एवं इस वर्ष दीपावली एवं छठ में वायु प्रदूषण कम करने एवं वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपना सहयोग दें।
बैठक के दौरान उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार, अपर समाहर्ता विनय कार्यपालक दंडाधिकारी मिथिलेश झा,नुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज राहुल जी आनंद जी, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल रोशन साह, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड अंचलाधिकारी पूजा समिति के सदस्य गण एवं उपस्थित थे।
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