संरक्षित क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध
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टु-टैंक गार्डन को धरना एवं प्रदर्शन का एकमात्र स्थल घोषित
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संवेदनशील प्रतिष्ठानों को घोषित किया गया संरक्षित क्षेत्र
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बिहार गजट, ऑफिसियल गजटेड अधिनियम-1923 (1923 के अधिनियम-XIX) की धारा (2), उपधारा (8), कंडिका (सी) एवं (डी) के अंतर्गत बी.एस.एल. संयंत्र प्रशासनिक भवन, 132 केवी टाउनशिप सब-स्टेशन, गरगा डैम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं इनके आस-पास का क्षेत्र संरक्षित स्थान घोषित किया गया है।
इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित है।
सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किया गया नया प्रावधान
विभिन्न संगठनों एवं संघों द्वारा किए जाने वाले धरना-प्रदर्शनों के दौरान जन-सुरक्षा एवं औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बी.एस.एल. प्रबंधन ने टु-टैंक गार्डन को आधिकारिक रूप से धरना एवं प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित किया है।
संगठनों और नागरिकों को दिया निर्देश
सभी संगठन, संघ और संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस या सभा आयोजित करनी हो तो वह केवल दु-टैंक गार्डन स्थल पर ही की जाए। अन्य किसी स्थान पर इस प्रकार की गतिविधियाँ करना कानूनन वर्जित होगा।
इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी,चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने सभी संगठनों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं व्यवस्था बनाएं रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें और केवल निर्धारित स्थल पर ही कार्यक्रम आयोजित करें।
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