मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट --- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज तृतीय फहीम किरमानी ने सरकारी काम करने से रोकने और उनके साथ मारपीट करने को लेकर पेटरवार थाना अंतर्गत चापी निवासी टीमा तुरी को दो साल की सजा सुनाई । मालूम हो कि वाद के सूचक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तत्कालीन अंगरक्षक अनील कुमार यादव ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि दिनांक 21/10/2015 को पुलिस बल की कारण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार तेनुघाट ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक शंकर बड़ाइक के साथ पंचायत चुनाव को लेकर बूथ निरीक्षण हेतु प्रस्थान किया। जैसे ही चापी हरिजन टोला शाम 7 बजे पहुंचा तो 4/5 युवक रास्ते पर खड़े हो गए। चालक द्वारा गाड़ी रोक दिया गया। तब सूचक उतर कर रास्ते पर खड़े युवक को हटने के कहा तो सभी युवक सूचक के उपर एकाएक जानलेवा हमलें कर दिया। तब सभी युवक राइफल लूटने का प्रयास करने लगे। उसके बाद विरोध करने पर टीमा तुरी एवं अन्य लोग लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे सूचक के आंख पर चोट लगी और खून बहने लगा। तब सभी युवक भाग गए। उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज तृतीय फहीम किरमानी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज तृतीय फहीम किरमानी ने सरकारी काम करने से रोकने और उनके साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाने के बाद टीमा तुरी को दो साल की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त टीमा तुरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया जो पहले से भी जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया ।
0 Comments