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सभी आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र के संचालको को चास नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य - नगर आयुक्त

सभी आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र के संचालको को चास नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य - नगर आयुक्त....

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चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संचालित आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र के संचालको के साथ अपर नगर आयुक्त श्री संजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई

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बोकारो :- आज दिनांक 06 मार्च, 2025 को चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संचालित आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र के संचालको के साथ अपर नगर आयुक्त श्री संजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में अपर नगर आयुक्त श्री संजीव कुमार सभी आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र के संचालको को स्पष्ट रूप से कहा कि सभी को अपने आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र का पंचीकरण चास नगर निगम में अनिवार्य रूप से निबंधन प्राप्त कर ले। आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र झारखण्ड सरकार के विभागीय अधिसूचना 3370 दिनांक- 06/09/2024 के तहत् झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावाली, 2020ए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण की अधिसूचिना एव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अधिनियम के अनुसार चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली सभी आर0 ओ0 वाटर उपचार संयंत्र को निबंधन लेना है।

बैठक में आर0 ओ0 वाटर संचालको के द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के आर0 ओ0 वाटर संचालको द्वारा शहरी क्षेत्र में व्यवसाय किया जाता है, जिसमें हमलोग का व्यवसाय पर बुरा असर पड़ता है। इसे रोकने की आवश्यकता है। 

बैठक में मुख्य रूप से नगर प्रबंधक श्री राम कुमार श्रीवस्तव, श्री फरहत अनिसी, मुधुकुमार, शंकर प्रसाद सिन्हा एवं चास नगर निगम के साभी आर आर0 ओ0 वाटर संचालक उपस्तीथ थे।


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