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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने अवैध हथियार रखने के आरोप में मनसा मांझी और लालधन मांझी को दोष सिद्ध पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट  ---  तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने अवैध हथियार रखने के आरोप में मनसा मांझी और लालधन मांझी को दोष सिद्ध पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । मालूम हो कि वाद के सूचक तत्कालीन पेटरवार थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बयान दर्ज कराया कि 28/11/2016 को अपर पुलिस अधीक्षक अभियान बोकारो संजय कुमार के नेतृत्व में माओवादी के विरुद्ध विशेष अभियान टीम का गठन किया गया था। अभियान के क्रम में चरगी के समीप पहुंचा तो देखा कि दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में तेजी से जा रहे हैं। उन्हें आवाज देकर रुकने को कहा तो वे लोग दौड़कर भागने लगे । संदेह होने पर अपने सशस्त्र बल के मदद से पीछा कर पकड़ा। पूछने पर अपना नाम मनसा मांझी और लालधन मांझी बताया जो महुवाटांड़ थाना अंतर्गत पुतकाडीह निवासी बताया। पूछने पर बताया कि सोहराय के दिन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के लेबर को लेवी के लिए चिट्ठी दिए थे। परन्तु ठिकेदार लेवी का रकम देने के लिए कोई पहल नही किया तब हमलोग गोलीबारी करने के उद्देश्य से यहां आए थे। तलाशी के क्रम में मनसा मांझी के कमर में खोसा हुआ एक प्रतिबंधित रिवाल्वर मिला जिसमे दो चक जिन्दा गोली पाया गया । कागजात मांगने पर कागजात नहीं प्रस्तुत किया । साथ ही दूसरे लालधन मांझी की तलाशी लेने पर दाहिना कंधा में टंगा हुआ झोला से भी गोली पाया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी दुष्कर्म ने मनसा मांझी और लालधन मांझी को दोष सिद्ध पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के ने बहस किया ।

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