जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर,,,
जमालपुर सहित सभी थाना में 1 से 6 अप्रैल तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन कार्यक्रम,,,
सज्जन कुमार गर्ग
मुंगेर।आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाये रखने के निमित जमालपुर सहित सभी थानो में आयुध नियम,2016 के नियम 30 केअंतर्गत जिला दण्डाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के निर्देश के तहत विषय की महत्ता को देखते हुए पुनः1 से 6 अप्रैल छ: दिवसीय शस्त्रों के सत्यापन कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि सत्यापन कार्य के लिए जिले के 21 पदाधिकारियों को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 43 (2) में वर्णित प्रावधानों तथा आयुध नियम, 2016 के नियम 30 के तहत 21 निरीक्षी पदाधिकारी को थानावार शस्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए प्राधिकृत किया गया है।उक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा 1 से 6 अप्रैल 2024 के बीच विभिन्न थानों में शेष बचे सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।उन्होने सभी संबंधित पदाधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कारतूस क्रय की तिथि, कारतूस की संख्या, उपयोग किए गए कारतूस का विवरण,अवशेष कारतूस तथा कारतूस उपयोग का औचित्य के साथ प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित तिथि तक शत प्रतिशत शस्त्र सत्यापन संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है।बताया कि इस के पूर्व13 से 20 मार्च के बीच जिले के विभिन्न थानों में व्यक्तिगत शस्त्र के भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू कराया गया था।जिसमें 1757 अनिग्यप्ति में से मात्र 738 अनुज्ञप्तिधारियों के 821 शस्त्रों का ही सत्यापन हो पाया है।