मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट --- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज दितिय अनिल कुमार ने दहेज के आरोपी अनीश अनुराग को दोषी पाने के बाद अढ़ाई वर्ष की सजा सुनाई । मालूम हो कि चंद्रपुरा थाना अंतर्गत तेलो निवासी सूचिका जिमी कुमारी ने 1 मार्च 2017 को बयान दर्ज कराई कि उसकी शादी 2 वर्ष पूर्व गिरिडीह जिला के गांवा निवासी अनीश अनुराग के साथ हुई थी । शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन ठीक से रही उसके बाद उसे पति एवं ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे । कहते थे कि दहेज में दो लाख रूपए और एक गाड़ी मायके से मांग कर लाओ । नहीं देने पर गाली गलौज, मारपीट और मारने करने का भी प्रयास किया । बोला करते थे कि दहेज में रुपया नहीं लाओगी तो जान से मार देंगे । जिसे लेकर पंचायती भी हुई हुई । वह मायके 2 महीने से रह रही थी उसका पति उसे अपने साथ इलाज करने के लिए हरिद्वार ले जाने के लिए आया और साथ में ले गया । वापस आने के दौरान 27 फरवरी 2017 को हरिद्वार स्टेशन पर ही छोड़कर भाग गया । वह किसी तरह अकेली आ रही थी । जब कोडरमा स्टेशन पहुंची वहां उसके पति अनीश अनुराग भी पहुंच गए आप बोले कि तुम अपने मायके तेलो जा रही हो वहां से दहेज में दो लाख रूपए ले कर आओगी विरोध करने पर जान मारने की नीयत से गला दबाने लगा । स्टेशन पर ही आरपीएफ के जवान ने उसे बचाया और उसके पिता को सूचना दी तब परिवादी मायके पहुंची और चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज कराया । मामला दर्ज होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज दितीय अनील कुमार के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री अनिल कुमार ने दहेज के मामले में अनीस अनुराग को दोषी पाते हुए अढ़ाई साल की सजा सुनाई । सजा के खिलाफ अपील में जाने के लिए आवेदन देने के बाद अनीश अनुराग को जमानत दी गई । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया ।
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