@GopalSh93408187
झारखंड/ साहेबगंज/
1000 के अवैध खनन की घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय के गवाह साहिबगंज निवासी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर शाम रिहा कर दिया गया। मुंगेली यादव का जेल से रिहा के वक्त पुलिस ने अपनी सुरक्षा के बीच रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित उनके आवास तक पहुंचाई. रिहाई के पश्चात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सत्य की आखिर जीत होती है, जिस की लड़ाई उन्होंने लड़ी।
उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच ने माना कि सीसीए द्वेष पूर्ण था और उसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया उन्होंने कहा राजनीतिक कारणों से जानबूझकर झूठा मुकदमा दायर किया गया फिर जबरन सीसीए लगा दिया गया।
इस दौरान उन्होंने कहा इस लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ क्रिमिनल और राजनीति करने वाले लोगों ने मजबूर किया। मेरा साहिबगंज में 25 वर्षों का इतिहास रहा केवल मैंने व्यवसाय किया और हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया। उक्त घटना के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ है परंतु सभी बातों को भूल कर अब सबको साथ मिलाकर निरंतर आगे बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन मामले में बतौर ईडी के गवाह कोई समझौता नहीं करेंगे। इस क्रम उन्होंने कहा निर्दोष होने के बावजूद मुझ पर सीसीए लगाया गया जिसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से कंपनसेशन की मांग करेंगे।
क्या था मामला
ज्ञात हो कि ईडी के गवाह और पत्थर कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को 29 जुलाई 2022 को साहिबगंज पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोप में रांची एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया था। जिसके बाद उन पर पहले 3 माह, फिर 3 माह और 6 माह का सीसीए लगाया गया था।
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