गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहेबगंज @GopalSh93408187
समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस बीच जन्म मृत्यु के निबंधन से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया। वहीं बताया गया कि ज़िले में जन्म-मृत्यु निबंधन हेतु 14 जुलाई से 14 अगस्त तक विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। साथ ही वैसे जिले जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें 15 अगस्त को राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा।
इस क्रम में बताया गया कि झारखण्ड राज्य में जन्म-मृत्यु निबंधन का स्तर वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत के आसपास है जिसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। सरकार द्वारा निबंधन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके निमित्त दिनांक 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक राज्य में जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर कोविड-19 अवधि के दौरान छुटे हुए एवं अन्य घुटे हुए घटनाओं के शत-प्रतिशत निबंधन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जन-जागरूकता हेतु एवं आम जनों में जन्म-मृत्यु की घटना के निबंधन के महत्व को समझाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्य में जन्म-मृत्यु निबंधन कार्य से जुड़े निबंधकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहिया, सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त राम निवास यादव ने कहा कि विभिन्न प्रखंडों के पीएचपी एवं एचएससी में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पंचायत सेवकों को 1 हफ्ते के भीतर निश्चित रूप से भेजे जहां वह वहां जन्म लिए बच्चों का निबंधन सुरक्षित करेंगे तथा उनका प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
इस क्रम में उन्होंने मृत्यु निबंधन एवं जन्म निबंधन से संबंधित जागरूकता लोगों तक फैलाने को कहा। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता फैलाएं की अगर बच्चे का सही समय पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना एवं निबंधन नहीं हुआ तो वह आगे कई योजनाओं से न केवल वंचित रह जाएगा बल्कि देर हो जाने पर प्रमाण पत्र बनवाने में कई तरह की समस्याएं भी आएंगी।
क्यूं है जन्म-मृत्यु का पंजीयन जरूरी
परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना के होने के 30 दिनों तक आप निशुल्क करवा सकते हैं।
आपके परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है। समय पर पंजीयन करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानी एवं अन्य घटना से आप बच सकते हैं
जन्म-मृत्यु का पंजीयन कहां कराएं
(क) शहरी क्षेत्र में पंजीयन संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति में कराया जा सकता है।
(ख) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में घटित घटनाओं का पंजीयन संबंधित अस्पताल में ही होगा ।
(ग) ग्रामीण क्षेत्र की घटनाओं का पंजीयन ग्राम पंचायत में होता है।
(घ) ग्राम पंचायत में कार्यरत चौकीदार आंगनबाड़ी सेविका एवं साहिया के माध्यम से अथवा सीधे पंचायत सचिव को जन्म और मृत्यु की घटना की सूचना देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
(ड) बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान इत्यादि में जन्म या मृत्यु की घटना होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम विराम स्थान के अन्तर्गत आने वाली रजिस्ट्रीकरण इकाई में कराया जाना है।
(च) किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी शहर या ग्रामीण रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त के अलावे सिविल सर्जन डॉ0 राम देव पासवान, डी0एस0 डॉ0 मोहन पासवान, ज़िला स्यांखिकी पदाधिकारी शिशिर पंडित, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।
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