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गांव पहुचकर समझा बुझा रहे जिला प्रशासन गोड्डा |
दिनांक 03.05.2023 को गोड्डा प्रखंड के अंतर्गत कनभारा ग्राम में एक नाबालिग बालिका के बाल विवाह के होने की सूचना प्राप्त होने पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा जेसी विनीता केरकेट्टा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोड्डा रोशन कुमार,मुफस्सिल थाना प्रभारी गजेश कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम उक्त गांव पहुंची सूचना मिली थी कि एक बच्ची की बाल विवाह 14 वर्ष में होने जा रही है मौके पर जिला प्रशासन की टीम विवाह स्थल पर पहुंचकर बच्चे के अभिभावक और ग्रामीणों के साथ बात की गई,और उनको समझा-बुझाकर बाल विवाह को रोका गया और कड़ी हिदायत दी गई कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे का विवाह निर्धारित उम्र 18 वर्ष पहले ना किया जाए अगर ऐसी गलती की जाती है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।*
*उनके द्वारा सभी ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ ही ग्रामीणों को बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके जिला प्रशासन को सूचित करने के लिए कहा गया।*
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अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी नाबालिग लड़की को समझाते हुए |
*इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा जेसी केरकेट्टा के द्वारा ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए कहा गया कि कम उम्र में बच्चों का शादी ना करें, विवाह के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए,बाल-विवाह कानूनन अपराध है।*
*जिलेवासियों से अपील है कि यदि ऐसे मामले उनके संज्ञान में आता है तो अविलम्ब इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें ताकि ससमय बाल विवाह को रोका जा सके।*
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