गुंजन आनंद पाकुड़।वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेद व्यास आवास योजना अंतर्गत पाकुड़ जिला में कुल 10 आवास का लक्ष्य प्राप्त है। आवास निर्माण हेतु प्रति लाभुक 120000 रुपया की आर्थिक सहायता देय होगी। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए राशि लाभुक के खातों में डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी।
उपायुक्त वरूण रंजन ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूरा किया जाए। लाभुकों के हर संभव प्रयास कर आवास निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए।
वेदव्यास आवास योजना के तहत आवेदकों का चयन हेतु निम्न अहर्ताएं।
1. सक्रिय अथवा परम्परागत मत्स्य पालक / मछुआ जो मत्स्य उत्पादन / मत्स्य बीज उत्पादन / प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने के कार्य तथा मत्स्य बिक्री में सक्रिय हो, इससे संबंधित कार्य का आवेदक के साथ GPS फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे कच्चे मिट्टी से बने अथवा फूस के मकान में रहने वाले मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।
3. आवास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वालों को भी कंडिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है, एक परिवार में सिर्फ एक आवास देय होगा।
4. प्रक्रियानुसार आवेदक दिव्यांगो हेतु स्वीकृत राशि का न्यूनतम 3 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि का प्रावधान है।
5. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नही दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना/ वेद व्यास आवास योजना तथा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र / राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके है। पति-पत्नी में से किसी एक को भी किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आवास का लाभ मिला है तो इस योजना अंतर्गत आवेदन ना करे। साथ ही प्रखण्ड कार्यालय के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म पर पूर्व में किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन पर निर्दिष्ट स्थान (कॉलम) में अंकित आवासीय भूमि ब्यौरा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) के साथ अंचलाधिकारी स्तर से हस्ताक्षरित एवं मुहर के साथ अनिवार्य होगा ।
7. आवास का Geo Tagging फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. बी०पी०एल० के आवेदकों को बी०पी०एल० का स्वहस्ताक्षरित अद्यतन छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. बैंक खाता तथा आधार कार्ड/वोटर आई डी कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. दिव्यांग आवेदकों के लिए दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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