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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार कोर्ट परिक्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत जांच अभियान चलाया गया

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार कोर्ट परिक्षेत्र में कोटपा-2003 के तहत जांच अभियान चलाया गया...

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आज दिनांक 13 सितंबर, 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा के आदेशानुसार तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत कोर्ट परिसर, विभिन्न कार्यालयों एवं कैम्प-2 एरिया की जांच की गई, जिसमे कुल 4 व्यक्तियों द्वारा तम्बाकू खाते हुए पाया गया जिन्हें कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में कुल 520 रूपये की चालान किया गया।

जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 6 बी के तहत कोई भी व्यक्ति /दुकानदार कोर्ट परिसर, कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं बिक्री नही कर सकता है और न ही किसी भी व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद खा कर परिसर में थूक सकता है। किसी भी व्यक्ति व कर्मी द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो उन्हे दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

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