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कोटपा-2003 के तहत चास थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान

कोटपा-2003 के तहत चास थाना क्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान...

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कोटपा संशोधन कानून के तहत स्कूल, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू की बिक्री करना प्रतिबन्धित- सिविल सर्जन...

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खुला सिगरेट बेचने पर दुकानदार को 1000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है...

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आज दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन एवं चास थाना प्रभारी के सहयोग से तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4, व 6ए, 6बी, 6सी के तहत विशेष जंाच अभियान चलाया, जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम के द्वारा चास थाना क्षेत्र के आई0टी0आई मोड़, प्रखण्ड कार्यालय एरिया, धर्मशाला मोड, तेलीडीह मोड, चास चेकपोस्ट एवं स्कूल व अस्पताल के आसपास के कुल 87 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 19 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 8600 रूपये की वसूली की गई।

जिला परामर्शी मो असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम 2021 तहत कोटपा कानून व अर्थदण्ड में बदलाव किया गया है जो निम्न है।

1. धारा-4 - सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को त्ेण् 1000ध्.(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।

2. धारा-4ए - हुक्काबार पर पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को 3 वर्ष तक का कारावास जोकि 1 वर्ष से कम नही होगी तथा Rs.100000(एक लाख रूपये) तक का जुर्माना जोकि Rs.50000/- (पचास हजार रूपये) से कम नही होगी।


3. धारा-5 - सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध। प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs.1000 (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो। द्वितीय अपराध की दशा में 5 वर्ष तक का कारावास या Rs.5000 (पांच हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो।

4. धारा-6ए - 21 वर्ष से कम आयु के अवयस्को को तम्बाकू पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs.1000 (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।

5. धारा-6बी - शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs.1000 (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।

6. धारा-6सी खुला सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध। उल्लंघनकर्ता को Rs. 1000 (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना।

7. धारा-7 - बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध। (उत्पादक/विनिर्माता को) प्रथम अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास या Rs.5000 (पांच हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो। द्वितीय अपराध की दशा में 5 वर्ष तक का कारावास एवं Rs.10000 (दस हजार रूपये) तक का जुर्माना। (विक्रेता/वितरक) प्रथम अपराध की दशा में 1 वर्ष तक का कारावास या Rs. 1000.(एक हजार रूपये) तक का जुर्माना अथवा दोनो। द्वितीय अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास एवं Rs. 3000 (तीन हजार रूपये) तक का जुर्माना।

सभी दुकानदार से अनुरोध है कि उक्त कोटपा कानून का अनुपालन अवश्य करें साथ ही तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित कोई भी पोस्टर, बैनर, टैग अपने दुकानों के सामने न लगायें क्योकि तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना कोटपा 2003 की धारा 5 का उल्लंघन है। 

मौके पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो असलम व चास थाना के एस0आई0 के साथ छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

*##TeamPRD, Bokaro##*

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