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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट --- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने जरीडीह थाना अंतर्गत तुपकाडीह निवासी बिनोद सिंह को दहेज हत्या के मामले सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि वाद की सूचिका धनबाद जिला के बाघमारा थाना अंतर्गत नवागढ़ निवासी उषा देवी जरीडीह थाना प्रभारी के पास बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री की शादी बिनोद सिंह के साथ 13 मई 2022 को हुई थी। उन्हें 21/10/2022 की सुबह सूचना मिली कि उनकी पुत्री की तबीयत खराब हो गई और उसे जैना मोड़ अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। सूचिका की पुत्री को उसके पति और ससुराल वाले के द्वारा दहेज को लेकर हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। उनकी पुत्री को दहेज को लेकर दामाद बिनोद सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई है। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के मामले में बिनोद सिंह को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई । अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ वरीय अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस किया ।

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