अधिसूचना जारी के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य हुआ प्रारंभः डीईओ सह डीसी
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34 गोमिया,35 बेरमो,36 बोकारो एवं 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र का मामला, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 को
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समाहरणालय सभागार में संवाददाता सम्मेलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने प्रिंट एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों को दी जानकारी
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 अक्टूबर 2024 को 34 गोमिया,35 बेरमो,36 बोकारो एवं 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) श्रीमती विजया जाधव ने मंगलवार को कहीं। वह समाहरणालय सभागार में आहूत संवाददाता सम्मेलन में सभी प्रिंट एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। मौके जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रेम चंद सिन्हा, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी श्री पंकज दूबे समेत अन्य उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि, नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 है। इस दौरान निर्धारित तिथि को किसी भी अभ्यर्थी द्वारा पूर्वा. 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक नाम निर्देशन पत्र निवार्ची पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है। Public holiday N.I Act 1881 के तहत घोषित तिथि को नाम निर्देशन दाखिल नहीं किया जा सकता है। नाम-निर्देशन का 36 बोकारो एवं 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल कार्यालय चास एवं 34 गोमिया एवं 35 बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए बेरमो अनुमंडल कार्यालय स्थल निर्धारित है।
उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों के नाम एवं उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी दी। बताया कि, 34 गोमिया – मो. मुमताज अंसारी, अपर समाहर्ता, बोकारो । 35 बेरमो – श्री मुकेश मछुआ, अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो । 36 बोकारो – सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी, चास। 37 चंदनकियारी – श्री प्रभाष दत्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास हैं। इसके अलावा निम्न बातों की जानकारी दी।
नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट के 100 मीटर परिधि में अभ्यर्थी के केवल तीन वाहनों का हीं प्रवेश अनुमान्य है।
नाम निर्देशन दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ट में अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति को ही प्रवेश अनुमान्य है।
नाम निर्देशन पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10,000/- रू0 एवं अनु0जाति/अनु0जन0जाति के लिए 5000/- रू0 है।
नाम-निर्देशन प्रपत्र - 2B के साथ निम्नलिखित कागजाता को संलग्न करना आवश्यक है –
शपथ पत्र (प्रपत्र-26) के सभी कालम भरे हुए हो तथा कोई भी कालम खाली नहीं होना चाहिए। अगर कालम अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है तो उसमें NIL,NA या ‘लागू नहीं’ लिखा जाना चाहिए।
शपथ पत्र (Form 26) के प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं Notary/Magistrate/Oath Commissioner का मुहर होना चाहिए।
शुल्क का मूल रसीद (नाजीर रसीद) नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी) की मूल प्रति, नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए अगर शुल्क में रियायत लेनी हो (अगर लागू हो तो)।
नामांकन से कम से कम एक दिन पहले अभ्यर्थी किसी भी बैंक/पोस्ट आफिस में अपने नाम से एक खाता अवश्य खुलवा लें। अभ्यर्थी के साथ सिर्फ उनके एलेक्शन एजेंट का नाम संयुक्त खाता में हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्य का नहीं। बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा उसका विवरण नाम निर्देशन पत्र के साथ अवश्य जमा करें।
नाम-निर्देशन पत्र के साथ 12 फोटाग्राफ (स्टाम्प साईज फोटोग्राफ 2 से0मी0 चौड़ाई एवं 2.5 से0मी0 उंचाई के साथ) सफेद Background का तथा फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम के साथ संलग्न होना चाहिए।
अभ्यर्थी मतदाता सूची में अपना तथा प्रस्तावक का नाम, भाग संख्या एवं क्रमांक अद्यतन मतदाता सूची से अथवा आनलाईन https://electroalsearch.eci.gov.in के माध्यम से देखकर ही भरेंगे।
अभ्यर्थियों से अपराधिक मामला (Criminal Cases)
यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रपत्र 26 के कालम 05 एवं 06 पर कोई अपराधिक मामला का उल्लेख है तो उन्हे अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के अगले दिन से प्रारम्भ कर मतदान तिथि के 02 दिन पहले तक कम से कम 03 बार स्थानीय समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनल पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत इसका प्रकाशन प्रपत्र C1 में करना अनिवार्य होगा। साथ ही राजनैतिक दलों को भी इसका प्रकाशन बेवसाईट, टी0वी0 चैनल एवं समाचार पत्रों में प्रपत्र C2 में पूरे राज्य में कम से कम तीन बार प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे सुनिश्चित करने के लिए 15 चेकनाका, फ्लाइंग स्कावाड (एफएस) टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) 15 टीम, वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) , वीडियो व्यूविंग टीम (वीवीटी) एवं एटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही कंपोजिट कंट्रोल रूम प्रारंभ किया गया है।
Bokaro :- Composite Control Room Contact Details :- 06542-242402, 8986660333 Toll Free
No.-18003451010 and Dial 100, District Contrect Center-06542-1950, 06542-221125
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सह उपायुक्त (डीसी) ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रचार कार्यक्रम/बैठक में जाति/धर्म एवं भाषा के आधार पर बैठक नहीं करनी है। इसको लेकर निगरानी का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसे सुनिश्चित करने को सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्न हैं :--
14, 87, 103 कुल मतदाताओं की संख्या
सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 14,87,103 है। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 76,50,24 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 72,20,46 है। वहीं, ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 33 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त 2024 से अब तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,904 नये मतदाताओं को जोड़ा गया है। लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दिव्यांग मतदाता 18,731 एवं 85 प्लस मतदाताओं की संख्या 4,700 है।
विधानसभा क्षेत्र में कुल 828 भवनों में 1581 मतदान केंद्र
जिला अंतर्गत सभी 04 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 828 भवनों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1581 है। जिसमें 34 गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 206 भवनों में 341 मतदान केंद्र, 35 बेरमो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 213 भवनों में 355 मतदान केंद्र, 36 बोकारो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 204 भवनों में 588 मतदान केंद्र, 37 चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 205 भवनों में 297 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं।
वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न कोषांगों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी विस्तार से दी। आगे, उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन बाजार समिति आइटीआइ मोड़ चास को वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र बनाया गया है।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए 24X7 कंट्रोल रूम कम्पोजिट कंट्रोल रूम में प्रारंभ है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा।
रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर बैन। मतदान के 48 घंटा पहले लाउडस्पीकर, चुनावी सभा, प्रसार-प्रचार पर रोक रहेगा। सभी उम्मीदवारों को हलफनामा (Affidavit) देना होगा।
विधानसभा चुनाव से संबंधित शिकायत/जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नं.- डायल 1950 सेवा शुरू की गई है। जो सुबह 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक कार्यरत रहेगी।
निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्घंन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल (C-VIGIL) एप बनाया गया है। जिसके द्वारा प्राप्त शिकायत को 100 मिनट के अंदर समाधान किया जाएगा।
निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर कुल 204 सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही सभी नोडल पदाधिकारी का नोडल इनकोर आइडी (ENCORE ID) बना लिया गया है जो निर्वाचन अवधि के दौराना निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्वस्थित करने एवं अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में समूचित निर्णय लेने में मदद करेगा।
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