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पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 07 जून, 2024 दिन शुक्रवार को कॉम्प-2 स्थित न्याय सदन के सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित किया गई।

■ जिले में गिरते लिंगानुपात को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी- उपायुक्त....

■ पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 07 जून, 2024 दिन शुक्रवार को कॉम्प-2 स्थित न्याय सदन के सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित किया गई।

■ मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा

■ भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु जिला प्रशासन ने जारी की नंबर

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बोकारो :- चिकित्सा, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 (पीसीपीएनडीटी अधिनियम ) अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 07 जून, 2024 दिन शुक्रवार को कॉम्प-2 स्थित न्याय सदन के सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव की अध्यक्षता में आयोजित किया गई। 

कार्यशाला में उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी चास श्री ओम प्रकाश गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी बेरमो श्री अशोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर, पीसीपीएनडीटी एवं जिला नोडल अधिकारी सहित पीसीपीएनडीटी अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत केन्द्रों के संचालक, चिकित्सकों एवं टेक्नीशियन उपस्थित थे। 

■ जिले में गिरते लिंगानुपात को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी

उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। उन्‍होंने शुक्रवार को कॉम्प-2 स्थित सभागार में गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एक्ट 1994 के प्रविधानों को जिले में सख्ती से लागू करने से संबंधित आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला में अपनी बात रखी। 

■ मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा-

भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को राज्य सरकार तैयारी कर ली है। लगातार मिली रहीं शिकायतों के बाद अब नई पहल शुरू की जा रही है। मुखबिर योजना के तहत लिंग परीक्षण करने वाले सेंटर की जानकारी देने वालों को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) को और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने मुखबिर योजना के बारे में बताया । इसके तहत लिंग परीक्षण करने वाले संस्थानों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

■ भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु जिला प्रशासन ने जारी की नंबर-

कार्यशाला में स्टेट को-ऑर्डिनेटर पीसीपीएनडीटी, रांची से आये श्रीमती रफत फरजाना ने बताया कि समुचित प्राधिकारीयों व अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृृत केन्द्रों को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की विस्तार जानकारी दिया तथा अधिनियम को और बेहतर क्रियान्वयन कैसे किया जाना है पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान मे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना चिकित्सा विभाग के अधिकारियो को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त कार्यशाला मे समुचित प्राधिकारीयों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा बालिका लिंगानुपात की जानकारी देते हुए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने मुखबिर योजना की भी जानकारी दी एंव भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत दर्ज कराये जाने हेतु विभाग द्वारा जारी किया गया राज्य नोडल पदाधिकारी PCPNDT का वाट्सअप नंबर 9835133980 एवं जिला नोडल पदाधिकारी PCPNDT का वाट्सअप नंबर 7004146007 के बारे में अवगत कराया गया। जिले में संचालित सोनोग्राफी केन्द्र के संचालक, चिकित्सकों को जानकारी देते हुए पंजीकृत केन्द्रों पर अधिनियम के अनुसार पालन किये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड संधारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी सहित जिले के विभिन्न चिकित्सा विभिन्न एनजीओ के सदस्य एवं सोनोग्राफी के संचालक उपस्थित थे।

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