■ किसी भी कोचिंग सेन्टर / स्कूल के 100 यार्ड के अन्दर तम्बाकू का उत्पाद न बेचे
■ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 च, 6ए., 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जांच अभियान थाना प्रभारी सेक्टर 4 के निर्देश में जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम व सेक्टर-4 छापामारी दल के द्वारा सिटी सेंटर सेक्टर 4 के फिडजी कोचिंग सेन्टर के पास व लक्ष्मी मार्केट में कोटपा कानून उल्लघन की स्थिति में छापामारी की गई, जिसमें लगभग 73 दुकानों की जांच की गई
■ लगभग 73 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 18 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओ में 3050 रूपये की वसूली की गई
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बोकारो :- आज दिनांक 16 नवम्बर, 2023 को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 च, 6ए., 6बी व ई-सिगरेट तहत नियमित जांच अभियान थाना प्रभारी सेक्टर 4 के निर्देश में जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम व सेक्टर-4 छापामारी दल के द्वारा सिटी सेंटर सेक्टर 4 के फिडजी कोचिंग सेन्टर के पास व लक्ष्मी मार्केट में कोटपा कानून उल्लघन की स्थिति में छापामारी की गई, जिसमें लगभग 73 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 18 दुकानदारों व व्यक्तियों से कोटपा 2003 की धारा 4. 6ए व 6बी के उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड के रूप में 3050 रूपये की वसूली की गई और छापामारी के दौरान ई-सिगरेट पर विशेष अभियान का ध्यान में रखते हुए सभी दुकानों में जांच की गई जिसमे एक भी दुकान पर ई-सिगरेट नहीं मिला।■ किसी भी कोचिंग सेन्टर / स्कूल के 100 यार्ड के अन्दर तम्बाकू का उत्पाद न बेचे-
सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में जितने भी दुकानदार है जो तम्बाकू का उत्पाद बेचते है उन सबो को सुझाव दिया गया कि किसी भी कोचिंग सेन्टर / स्कूल के 100 यार्ड के अन्दर तम्बाकू का उत्पाद न बेचे। इसी को देखते हुए जय जवान पेट्रोल पम्प व फिडजी कोचिंग सेन्टर के पास जितने भी दुकान हैं। उन्हें आगाह करते हुए कोटपा 2003 की धारा 6बी के तहत चालान किया गया है। यदि भविष्य में यह दुकानदार इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि आज विशेष अभियान ई-सिगरेट को लेकर चलाया गया है लेकिन अभी तक बोकारो जिला में इसकी उपलब्धता नही पाई गई परन्तु कुछ दुकानों पर देखा गया कि बिना चेतावनी वाली चित्र के सिगरेट या खुला सिगरेट बेचा जा रहा है जो कि कोटपा 2003 की धारा 7 का सीधे उल्लंघन है।
कोटपा 2003 की धारा 7 क्या कहता है-
निर्माता के लिए -
1. प्रथम अपराध की दशा में 12 वर्ष तक का कारावास या Rs.5000/- (पांच हजार रुपये तक का जुर्माना व दोनों।
2. द्वितीय अपराध की दशा में 15 वर्ष तक का कारावास एवं Rs. 10000/- (दस हजार रुपये तक का जुर्माना
विक्रेता/वितरक के लिए-
1. प्रथम अपराध की दशा में एक वर्ष तक का कारावास या Rs. 1000/- (एक हजार रुपये) तक का जुर्माना अथवा दोनों।
2. द्वितीय अपराध की दशा में 2 वर्ष तक का कारावास एवं Rs. 3000/- (तीन हजार रूपये) तक का जुर्माना।
इस अवसर पर सेक्टर थाना के एस०आई० प्रवीन व उनकी टीम के साथ जिला छापामारी के सदस्य मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो उपस्थित थे।
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