भाजपा नेता बजरंगी यादव के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई फ़िर टली
अब होगी 03 अगस्त को सुनवाई
अद्यतन केस डायरी की मांग
मामला अवैध खनन व परिवहन का
अरशद ने विस्फोटक अधिनियम लगाने की मांग
साहिबगंज। सदर अनुमंडल पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी द्वारा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा संगठन प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव पर अवैध खनन व परिवहन को लेकर बोरियो जिरवा बाड़ी थाना में दर्ज कराएं गये कांड संख्या - 162/23 में अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को पुनः प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के कक्ष में सुनवाई हुई.सुनवाई के क्रम में पुलिस द्वारा अद्यतन केस डायरी समर्पित नहीं करने के चलते सुनवाई की अगली तिथि 03 अगस्त निर्धारित की गई.हाईप्रोफाइल मामला होने के चलते अब सबकी नजरें अगली सुनवाई तिथि पर टिक गई है.इधर पर्यावरण प्रेमी सह चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने ज़िले के नए पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त से बजरंगी यादव पर विस्फोटक अधिनियम लगाने की मांग की है क्योंकि बजरंगी यादव द्वारा अवैध खनन के दौरान वैगन ड्रिल से ब्लास्टिंग के लिए बोरिंग करते हुए सदर एसडीओ ने पकड़ा था जिसका उल्लेख थाना में दिए आवेदन में भी है पर पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम को नहीं जोड़ना कहीं न कहीं केस को कमज़ोर कर अभियुक्त को लाभ पहुंचाना है.
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