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स्कूल के 300 फिट के दायरे में तम्बाकू बेचा तो होगी सजा।

■ दुकानों पर लगे तम्बाकू उत्पाद के प्रचार सम्बंधित पोस्टर को हटाया गया। 

■ तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत कोटपा अनुपालन हेतु अभियान चलाया गया

■ स्कूल के 300 फिट के दायरे में तम्बाकू बेचा तो होगी सजा। 

■ सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की बिक्री कोटपा 2003 की धारा 7 का उल्लंघन है

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बोकारो :- आज दिनांक 07 जुलाई, 2023 को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 के तहत थाना प्रभारी सेक्टर 6 के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा सेक्टर-6 डी०ए०वी० स्कूल, सेक्टर 5 पी०एन०टी०, चिन्मया स्कूल व चीराचास पुल के निकट कुल लगभग 94 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा कानून उल्लघग की स्थिति में कुल 21 प्रतिष्ठानी / व्यक्तियों का चालान काटकर 3100.00 रु अर्थदण्ड की वसूली की गई।

■ तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन का पोस्टर लगा था उसको हटवाया गया-

थाना प्रभारी सेक्टर 6 के अनुसार बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत कोटपा 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु आज अभियान चलाया गया है जिसमें विशेषकर देखा गया है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई ऐसा दुकान तो नहीं है जो तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है। जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन का पोस्टर लगा था उसको हटवाया गया है और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि कि अपने दुकानों पर विज्ञापन वाला पोस्टर न लगाये अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 5 के तहत चालान की जायेगी जिसमें उल्लंघनकर्ता वाले दुकारदार को 1000 का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकता है और सप्लाईकर्ता को 5000 का जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है। तो भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिये सभी दुकानदार तैयार रहे और कोटपा के सभी कानून का पालन करे। जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत इस पूरे माह में सभी थाना क्षेत्र में कोटपा 2003 की धारा ६ए यानी अठठारह साल से कम आयु वर्ग के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है एवं धारा 6बी यानी स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू की दुकान न हो इसके अनुपालन के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

■ चेतावनी (कैंसर पाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है-

जिला परामर्शी मो० असलम तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो के द्वारा सभी बोकारो वासी से अनुरोध किया गया कि खुले / सार्वजनिक स्थान (सार्वजनिक स्थान यानी ऐसी जगह जहां दो आदमी बिना रोकटोक के आसानी से आ जा सके) में धुम्रपान का सेवन न करें। यदि खुले में धूम्रपान का सेवन करते हुये पकड़े गये तो कोटपा - 2003 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जायेगी और सभी दुकानदार से अपील है कोटपा 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर पाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद / सिगरेट / खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा 2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सेक्टर 6 थाना के ए०एस०आई दिलीप कुमार व उनकी गशती बल साथ में उपस्थित थे।

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