मनरेगा घोटाले की आरोपी और निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज ईडी की विशेष अदालत में जस्टिस पीके शर्मा ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है।
दरअसल, ईडी की अदालत ने उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि आरोपों का सामना पूजा सिंघल को करना पड़ेगा और ट्रायल फेस करना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों को लेकर प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार मुकदमा चलाने के ईडी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं।। खबर ताशफीन मुर्तजा की
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