Translate

जिले में स्वीप के तहत पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन थीम पर निकाली गई साइकिल रैली।

गोपाल शर्मा   

झारखंड/ साहेबगंज 

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन की तिथि दिनांक 09.11.2022 पर मतदाता जागरूकता हेतु पेडल फ़ॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन थीम पर शहर के सुभाष चौक से सिदो कान्हू स्टेडियम साहेबगंज तक साइकिल रैली निकाली गयी।



साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना रहा जहां 18 वर्ष के वैसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जोड़ना, पता बदलना, मृतक वोटर का नाम हटवाना आदि की जानकारी दी गयी।



कार्यक्रम के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत अपर समाहर्ता विनय मिश्र, उप निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप तिग्गा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर साहिबगंज राहुल जी आनंद जी, जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार एवं निर्वाचन के कर्मी समेत डे बोर्डिंग बालक एवं बालिका छात्रावास के खिलाडी एनसीसी कैरेट के बच्चे आदि ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया एवं जन जन तक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने वाले निर्वाचन के प्रति जागरूकता का सकारात्मक संदेश दिया।



आइए जानें मतदाता सूची में पंजीकरण कैसे करें:- 

1. मतदाता बनने के लिए योग्यता 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 अक्टुबर को 18 साल पूरा होना चाहिए, साथ ही चुनावी क्षेत्र का आम निवासी होना चाहिए ।


2. फॉर्म 6- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, www.nvsp.in पर जाकर या Voter Helpline App डाउनलोड कर फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 को मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ) या बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ) के पास से भी लिया जा सकता है।


3. फॉर्म 6 के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज - एक पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए।


4. बी.एल.ओ. जांच के लिए आपके द्वारा दिए निवास पर पहुचेंगे। इस जांच के बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र या वोटर पहचान पत्र जारी किया जाता है और Speed Post के माध्यम से मतदाता के घर पर भेजा जाता है।


5. फॉर्म 6 ए- फॉर्म 6 ए का उपयोग प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रवासी मतदाता, जो अन्यथा पंजीकरण के लिए आयोग्य नहीं है, फार्म 6 ए में अपना आवेदन संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को सीधे दे सकते हैं अथवा उन्हें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं।


6. फॉर्म 6 बी - फॉर्म 6 बी का उपयोग मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं की आधार संख्या संग्रहित कर मतदाता सूची की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करने के लिए किया जाता है।


7. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई निर्वाचक कहीं दूसरी जगह चला गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो फॉर्म 7 को भरा जा सकता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के योग्य नहीं होने की स्थिति में भी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने को लेकर आपत्ति दर्ज करने में भी किया जा सकता है।


8. फॉर्म 8- फॉर्म 8 का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र के अंदर या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर निवास स्थान बदलने, मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार, बिना सुधार के इपिक (EPIC) को दुबारा जारी करने और दिव्यांगता अंकित करने के लिए किया जाता है।


9. किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र अथवा मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।


10. फॉर्म 6, फॉर्म 6ए, 6बी, 7 और 8 Online या Offline या Voter Helpline App के माध्यम से समर्पित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का हेल्पलाईन 1950 है। 


इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों में भी स्वीप के तहत वोटर अवेयरनेस हेतु साइकिल रैली प्रखंड विकास पदाधिकारी की अगुवाई में निकाली गई।


जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपरोक्त के चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, रंजीत कुमार सिंह, खेल प्रशिक्षक योगेश यादव निर्वाचन विभाग के कर्मी गण आदि का योगदान भी सराहनीय है।



Post a Comment

0 Comments