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तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के आरोप में कसमार थाना अंतर्गत जम्हर निवासी छत्रू कुमार महतो को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या के आरोप में कसमार थाना अंतर्गत जम्हर निवासी छत्रू कुमार महतो को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि सूचक गिरिडीह जिला अंतर्गत पांडेयडीह निवासी विश्वनाथ महतो ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष 21 सितम्बर 2021 को बयान दर्ज कराया कि उसकी पुत्री की शादी छत्रू कुमार महतो के साथ 15 जुलाई 2020 को हुई थी l उसकी पुत्री को उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे l 16 सितम्बर 2020 को अभियुक्त छत्रू कुमार महतो ने दो लाख रुपए की मांग की नहीं देने पर सूचक की बेटी संगीता के साथ मारपीट करते थे। दिनांक 20 सितम्बर 2021 को अमित कुमार महतो के द्वारा फोन से सूचना दिया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है l सूचना मिलने के बाद सूचक तुरंत कसमार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी बेड पर लेटी हुई थी और गले में दबा हुआ निशान था। सूचक की बेटी संगीता सात माह की गर्भ से थी। अभियुक्त छत्रू कुमार महतो का एक लड़की के साथ गलत सम्बन्ध था दोनों मिलकर दो दिन पहले सूचक की बेटी के साथ मारपीट किए थे। सूचक की बेटी संगीता ने 20 सितम्बर 2021 को फोन से मारपीट की जानकारी दी और कुछ समय बाद अमित कुमार महतो ने फोन से सूचना दी कि उनकी पुत्री की मौत हो गई। 

 आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय श्री सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया l न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री त्रिपाठी ने अभियुक्त छत्रू कुमार महतो को दहेज हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई l सजा सुनाने के बाद के बाद अभियुक्त छत्रू कुमार महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया l अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह और सूचक के अधिवक्ता बिनोद कुमार गुप्ता ने बहस की l

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