अभियान चलाकर जरीडीह प्रखंड अंतर्गत जैनामोड बाजार में तम्बाकू से संबंधित प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर हटाये गये...
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दुकानदार सिगरेट के विज्ञापन का पोस्टर न लगायें, अन्यथा होगी कार्रवाई...
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खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें....
बोकारो :- आज दिनांक 01 फरवरी, 2025 को जरीडीह थाना क्षेत्र के जैनामोड़ मार्केट में थाना प्रभारी के निर्देश में छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA.2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा कुल 43 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 6 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 1100.00 रूपये की वसूली की गई।
खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें-
जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा बताया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानांे पर पाया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। कुल 11 दुकानों से जैनामोड में तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन वाले पोस्टर को अभियान चलाकर हटवाया गया। साथ ही साथ सभी को जानकारी दी गई यदि विज्ञापन वाला पोस्टर लगा कर तम्बाकू उत्पाद बेचा गया तो कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत 2 वर्ष का कारावास या 1000 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकती है। साथ ही सभी दुकानदारो से अपील भी किया गया कि खाद्य सामग्री के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें।
इस दौरान जरीडीह थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।
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