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तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत गोविंदपुर निवासी संदीप कुमार को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत गोविंदपुर निवासी संदीप कुमार को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । बताते चलें कि कांड के परिवादी तुलबुल निवासी सुधीर कुमार ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में 2022 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त संदीप कुमार की पहले से दोस्ती थी और दोस्ताना कर्ज में एक लाख पैंसठ हजार रुपए दिए थे । इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया । जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा नही लौटाया। उसके बाद परिवादी सुधीर कुमार ने अभियुक्त संदीप कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त संदीप कुमार को दोषी पाने के बाद छह माह की सजा और दो लाख जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त संदीप कुमार के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया । इसके बाद दोषी अभियुक्त संदीप कुमार को जमानत पर छोड़ा गया । परिवादी सुधीर कुमार की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार साह ने बहस की।

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