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तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के पेटरवार थाना अंतर्गत चलकरी निवासी मिथुन गिरी को आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के पेटरवार थाना अंतर्गत चलकरी निवासी मिथुन गिरी को आठ महीने की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । बताते चलें कि कांड के परिवादी पेटरवार थाना अंतर्गत बंगा निवासी नेहा ट्रैक्टर के प्रोपराइटर महेश कुमार कश्यप ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में 2020 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त मिथुन गिरी उनके दुकान से ट्रैक्टर खरीदने को आया। इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को अग्रिम राशि के रूप में 1,82,500 रूपए का चेक दिया जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया । जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौटाया। तो परिवादी महेश कुमार कश्यप ने अभियुक्त मिथुन गिरी के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त मिथुन गिरी को दोषी पाने के बाद आठ माह की सजा और तीन लाख जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त मिथुन गिरी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया । इसके बाद दोषी अभियुक्त मिथुन गिरी को जमानत पर छोड़ा गया । परिवादी महेश कुमार कश्यप की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा ने बहस की।

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