Translate

50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ

 



*उपायुक्त महोदय ,गोड्डा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी गई की अब महिलाओं, ST-SC वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ।*


*आज दिनांक 15.02.2024 को  समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त महोदय ,गोड्डा  जिशान कमर के द्वारा प्रेस  कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा  महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 50 से 60 वर्ष आयुवर्ग के राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को दिए जाने की अधिसूचना के आलोक में मुख्य सचिव महोदय श्री एल खियांगते द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के   द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को योजना क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही "सर्वजन पेंशन योजना" के अंतर्गत पूर्व से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा था। राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरांत 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग की राज्य के सभी वर्गों की योग्य महिलाओं तथा 50 से 60 वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के योग्य पुरूषों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिए जाने  की अधिसूचना के उपरांत   जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार एवं संभावित लाभुकों को पेंशन आवेदन प्रपत्र के वितरण का कार्य कराया जा रहा है। इसी दिशा में दिनांक-20.02.2024 से 22.02.2024 तक विभिन्न स्तरों पर शिविर का आयोजन करते हुए संभावित लाभुकों से विहित प्रपत्र में आवेदनों की प्राप्ति का कार्य किया जाएगा। साथ ही दिनांक-20.02.2024 से 26.02.2024 के बीच मिशन मोड पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में अंचल स्तर पर आवेदनों की स्क्रीनिंग, स्वीकृति एवं NSAP-PPS पोर्टल पर प्रविष्टि का कार्य किया जाएगा। जाति प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में जाति प्रमाण-पत्र बनने के लिए दिए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती रसीद के साथ भी पेंशन आवेदन प्राप्त किए जाएगें। सभी योग्य व्यक्तियों को पेंशन योजना के लाभ से आच्छादित करने हेतु सजग एवं समर्पित प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आपसे आग्रह है कि राज्य सरकार की उक्त पेंशन योजना का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ और योजना की पात्रता से जनसामान्य को अवगत कराते हुए पात्र व्यक्तियों से आवेदनों का सृजन कराएँ। जिला प्रशासन की ओर से आपको आश्वस्त किया जाता है कि अल्प समय में ही सभी आवेदनों की जांच  कर उनका निस्तारण किया जाएगा। इस योजना के तहत् समाज के वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वित है। इसके तहत राज्य के वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों, आदिम जनजाति समूह के परिवारों को प्रतिमाह 1000/- की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय संकल्प द्वारा सर्वजन पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है : -*

*1 - मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना।*

*2 - मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना।*

*3 - स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना।*

*4 - HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना।*

*प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गोड्डा  अविनाश कुमार,प्रिंट मीडिया एवं  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु उपस्थित थे।*
====================

Post a Comment

0 Comments