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झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 412 के आलोक में शहर की यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पूर्व में विभिन्न मार्गो में ई० रिक्शा का रूट निर्धारण करते हुए रूट पास निर्गत किया गया था


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 412 के आलोक में शहर की यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पूर्व में विभिन्न मार्गो में ई० रिक्शा का रूट निर्धारण करते हुए रूट पास निर्गत किया गया था,                     जिसकी वैधता अगले आदेश तक के लिए विस्तारित की गई थी। राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में ई० रिक्शा के पुनः रूट निर्धारण करने हेतु आज दिनांक 30.12.2023 को प्रशासक श्री अमीत कुमार, भा०प्र०से० की अध्यक्षता में नामित सदस्यों के साथ निगम सभागार में बैठक की गई। 
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बैठक में प्रशासक द्वारा कहा गया कि वर्तमान में राजधानी रांची में राज्य सरकार की विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं प्रगति पर है और मार्गों में ई० रिक्शा की अनगिनत संख्या से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा सभी मुख्य मार्गों के साथ-साथ बाईलेन में भी ई० रिक्शा के द्वारा बिना परमिट के परिचालन किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी ई० रिक्शा के  लिए पुनः आवश्यक रूट तय करते हुए चालकों को रूट पास निर्गत किया जाए ताकि यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ एवं व्यवस्थित की जा सके।

बैठक में जिला परिवाहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 4500 ई० रिक्शा रजिस्टर्ड है, जबकि 1400 के लिए ही रूट परमिट निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकांश ई० रिक्शा अव्यवस्थित रूप से चल रहे है। इनके लिए पुनः रूट निर्धारित करने की आवश्यकता को देखते हुए निगम द्वारा 131 रूट चिन्हित किए गए है। जिसपर प्रशासक ने कहा कि *प्रथम चरण में 'micro level' पर रूट ना तय करते हुए 'Super Zone' के अनुसार रूट निर्धारण किया जाए।*

उन्होंने निदेेश दिया कि ई० रिक्शा के लिए आवश्यक रूट क्या होगी और प्रत्येक रूट पर इनकी कितनी संख्या होगी, इसपर रांची नगर निगम, यातायात पुलिस और जिला परिवाहन विभाग संयुक्त रूप से अगले सप्ताह एक बैठक करे और सुपर जोन का निर्माण करते हुए रूट का निर्धारण करे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त रूट प्लान तैयार होने के उपरांत अगली बैठक में इसपर निर्णय लिया जाएगा और 10 जनवरी 2024 तक इसे पब्लिक डोमेन पर प्रकाशित कर दिया जाएगा।

बैठक में इसके अलावा प्रशासक ने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्रांतर्गत *'Parking pushing drive'* चलाए, जिसमे मुख्य रूप से व्यवसायिक भवनों के पार्किंग स्थल को चिन्हित कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक एवं कर्मचारियों के वाहनों को पार्किंग स्थल में लगवाने का कार्य किया जाए ताकि सड़क पर पार्किंग के कारण जाम की स्तिथि पर रोक लगाया जा सके।

बैठक में अपर प्रशासक श्री कुंवर सिंह पाहन, उप प्रशासक श्री रविंद्र कुमार, जिला परिवाहन पदाधिकारी श्री प्रवीण प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) एवं नगर प्रबंधक उपस्थित थे।

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