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रांची में अगर आप फ़ूड वैन लगाते हैं तो 15 अप्रैल तक इसके लिए लाइसेंस लेना होगा अन्यथा आपका फ़ूड वैन नगर निगम ज़ब्त कर सकती है। फूड वैन संचालक

रांची में अगर आप फ़ूड वैन लगाते हैं तो 15 अप्रैल तक इसके लिए लाइसेंस लेना होगा अन्यथा आपका फ़ूड वैन नगर निगम ज़ब्त कर सकती है। फूड वैन संचालक 15 अप्रैल तक लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।।।             खबर तशफीन मुर्तजा की रिपोर्ट करंट खबर न्यूज

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