झारखंड/ साहेबगंज
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मनोज कुमार सिंह के पहल पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के सचिव सह वरीय सिविल जज श्री धर्मेन्द्र कुमार ने कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, साहिबगंज और यमुना दास चौधरी बालिका उच्च विद्यालय, साहिबगंज की छात्राओं को बताया।
उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों से भी अपील की है कि हम सभी अभियान चलाकर बाल विवाह पर रोक लगाए । बच्चों को मुस्कान चाहिए, शिक्षा, सुरक्षा व प्यार चाहिए की भावनाओं, संवेदनाओं के साथ हर माता - पिता संकल्प लें एवं एक दूसरे को संकल्प दिलाएं कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह नहीं होने देंगे, जिससे बच्चों की सुरक्षा व सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके।
उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के बारे में जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं । स्कूलों, ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर विद्यार्थियों, महिलाओं व लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों व इसकी रोकथाम के लिए बने कानूनों की जानकारी भी दी जा रही है । उन्होंने बच्चियों से यह शपथ लिया गया की किसी भी मित्र के बहकावे में आकर कोई भी बालिका वैसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे की अभिभावकों को बालिकाओं के प्रति कोई अनावश्यक अविश्वास या चिंता न करनी पड़े क्योंकि किसी एक की गलती को समाज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर बालिकाओं के लिए बाल विवाह आदि को प्रोत्साहित करते हैं।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह रुकवाने के लिये 24 घंटे में किसी भी समय सम्बंधित थाना को फोन किया जा सकता है । बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का विवरण गोपनीय रखा जाता है । बाल विवाह रोकने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज के मोबाइल संख्या 9471521725 के व्हाट्सएप पर भी सुचना दिया जा सकता है जिसे भी गोपनीय रखा जायेगा ।
कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी , जिला शिक्षा अधीक्षक आर०के० पासवान, विधि स्वयं सेवक हरेन्द्र कुमार, सुनील कुमार यादव, अमरेन्द्र ठाकुर, अरुण तांती, विनीता गुप्ता और विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे ।
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