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बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन जागरूकता अभियान हुआ शुरू।

गोपाल शर्मा   

झारखंड/ साहेबगंज

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज  ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन जागरूकता अभियान शुरू किया है।


जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहिबगंज  के सचिव सह वरीय सिविल जज श्री धर्मेन्द्र कुमार ने बताया की बाल विवाह सामाजिक समस्या के साथ ही साथ एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जो की एक गैर जमानतीय अपराध है और उसमें कम से कम दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है।


बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है अशिक्षा और गरीबी इसका मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा की झारखण्ड के ग्रामीण इलाकों में नाबालिक बच्चे-बच्चियों की शादी एक गंभीर समस्या है | जिसके कारण उनके मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास में व्यवधान उत्पन्न होता है और  मुख्य रूप से बालिकाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं । आमजन में विधिक जागरूकता फैलाने और बाल विवाह के दुष्परिणामों को समझाने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों और दूरदराज के गांवों में सघन जागरूकता फैलाई जा रही है । उन्होंने कहा की विधिक जागरूकता शिविर में बाल विवाह की रोकथाम पर सूचक की गोपनीयता को  सुरक्षित रखते हुए किस प्रकार कारवाई की जायेगी इसकी भी जानकारी दी जायेगी।


इसी क्रम में आज एक बैठक की गई जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गा नन्द झा , जिला शिक्षा अधीक्षक  आर० के० पासवान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सुमन गुप्ता, जिला बाल कल्याण पदाधिकारी पूनम कुमारी, जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी ओंकार नाथ एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे।

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