गुंजन आनंद
झारखंड/ पाकुड़
सर्वसाधारण को सूचित करना है कि सरकार के सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची से प्राप्त संकल्प के निदेशानुसार भारत सरकार के निदेश के आलोक में राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा पाकुड़ जिले को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस वर्ष भी (खरीफ विपणन मौसम 2022-23) में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से निर्धारित है। निबंधन के समय किसानों से विभाग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र यथा- आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता विवरणी कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त भूमि का रकबा (खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या सहित) संबंधित प्रखंड के अंचल अधिकारी द्वारा जांचोपरांत आवेदनों को (पूर्ण विवरणी के साथ) जिला आपूर्ति कार्यालय, पाकुड़ द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पत्र के जांचोपरांत किसानों के निबंधन कार्य पूर्ण किया जाएगा। किसानों के आवश्यक सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय, पाकुड द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप पर अपलोड किये जाएगे। निबंधन हेतु निम्न प्रकार से समय-सीमा निर्धारित है।
(1) किसानों का निबंधन :- (क) आवेदन प्राप्त करने की तिथि: 15 नवम्बर, 2022 तक
(ख) प्राप्त आवेदनों का जाँच, अनुमोदन एवं ई-उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप में अपलोड :- 15 दिसम्बर, 2022 तक जाँच करते हुए विधिवत् अनुमोदत किये जाएगे।
(2) यदि कोई किसान अपना निबंधन 15 नवम्बर, 2022 तक नहीं करा पाय है, तो उनके बाद भी उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत् निबंधन करा सकते हैं।
(3) यदि किसी किसान का आवेदन निरस्त किया जाता है या कोई त्रुटि है तो इसकी भी सूचना SMS / दूरभाष के माध्यम से संबंधित किसान को दी जाएगी।
(4) धान अधिप्राप्ति में रकबा के अनुसार लघु/ सीमांत / मध्यम / वृहत किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (नीति निर्धारण बोनस सहित ) निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :-
(क) सरकार की ओर से निर्धारित साधारण धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए और 10 बोनस के साथ कुल 2050 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा।
(ख) ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपए क्विंटल और 10 रुपए बोनस के साथ 2070 प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान किया जाएगा।
(5) खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में धान अधिप्राप्ति एवं सी०एम०आर० (CMR) जमा करने की तिथि निम्नवत् निर्धारित की गयी है :-
(क) धान अधिप्राप्ति की अवधि - 31 मार्च, 2023 तक
(ख) CMR जमा करने की अवधि 30 जून, 2023 तक
अतः समय- सीमा के अंदर ऑनलाईन / ऑफलाईन आवेदन के माध्यम से संबंधित प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से भी पंजीकरण के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
0 Comments