आज उपायुक्त राम निवास की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त श्री यादव ने पूर्व में हुई टास्क फोर्स की बैठक मैं दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं दिनांक 24.09.2022 से अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि क्रेशर यूनिट एवं माइनिंग को 15 दिनों के भीतर माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसी के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कराएं एवं इसका अनुपालन न करने वाले क्रशर यूनिट एवं माइनिंग पर उचित कार्यवाही करें।
गंगा नदी के किनारे अवैध रूप से पत्थर का स्टॉक एवं नाव द्वारा पत्थर प्रेषण नहीं हो इस पर संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया ।
वही उपायुक्त द्वारा रिसोड मोड़, बरहरवा, मिर्जाचौकी एवं कोटलपोखर में स्थित अस्थाई चेक नाका पर अवैध परिवहन के रोकथाम हेतु समय-समय पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया ।
इन मानकों का रखना होगा ध्यान....
उन्होंने कहा कि सभी खनन क्रशर एवं माइंड डिस्प्ले बोर्ड जो (1m×1m) से कम नहीं होना चाहिए लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से
•क्रशर प्लांट का नाम
•इसकी कैपेसिटी
•इसका पता इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एटीट्यूड - लोंगिट्यूड प्रोपराइटर का नाम उनका फोन नंबर
•सीटीई, सीटीओ एसएचडब्लू विवरणी एवं विद्युत आपूर्ति की विवरणी मेंशन करेंगे।
सभी क्रशर यूनिट एवं माइनिंग डीजी सेट जो विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग करते हैं उनका वैध प्राधिकरण नियमों के अनुरूप हो। जिसमें 2016 के नियम के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट आदि किया गया हो।
उन क्षेत्रों में जहां जहां ग्रामीण पीने के स्नान के लिए झरिया नाले का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू कार्यो आदि के भी पानी के इन्हीं स्रोतों पर पूरी तरह आश्रित हैं वहां 100 tph से अधिक क्षमता वाले स्टोन क्रशर को उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर उपलब्ध कराना है।
रेलवे साइडिंग, विद्यालय आदि से मानकों के अनुरूप सुरक्षित दूरी पर क्रश या माइनिंग प्लांट स्थापित होनी चाहिए जिससे खनन गतिविधियों के दौरान निकलने वाले सिलिकोसिस आदि से बच्चों एवं अन्य लोगों को स्वास्थ संबंधित परेशानी या अन्य समस्या ना हो।
सभी क्रशर यूनिट डीजी सेट के उपयोग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत होने चाहिए।
खनन पदार्थों को ले जाने के लिए ट्रकों का जो मानक रखा गया है संबंधित पट्टा धारी उसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही खनन पदार्थों को ले जाते समय इसे त्रिपाल ढक कर ले जाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी पट्टा धारी क्रशर यूनिट के अपने सड़क को दुरुस्त करते हुए डस्ट के प्रबंधन हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम से समय-समय पर छिड़काव करते रहेंगे।
सभी पट्टा धारी क्रशर यूनिट के पास सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे।
अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी करें :- उपायुक्त राम निवास यादव।
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव पूर्व के हुई बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा की जहां उन्होंने कहा कि किसी भी सोर्स से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी करें वही उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों से संबंधित चेक नाका पर सीसीटीवी की स्थिति की जानकारी ली एवं कहा कि सीसीटीवी दुरुस्त रखें एवं इसका बैकअप भी ले और चेक नाका पर निगरानी रखें ।
बैठक के दौरान बताया गया कि समय-समय पर नियमित वाहन जांच चलाया जा रहा है।
बैठक के दौरान उपायुक्त राम निवास यादव ने कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को अवैध खनन में प्रयुक्त डीजी सेट को तत्काल सीज़ करने, चेक नाका पर निगरानी करते रहने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज का सही रखरखाव करने। संबंधित चेक नाका पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने एवं जब भी छापेमारी या क्रशर ध्वस्त करने की प्रक्रिया हो रही हो तो उसकी निगरानी ड्रोन से करने आदि से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए।
विगत माह से अब तक खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाई।
बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा 24.09.2022 से अब तक खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाई की जानकारी दी गई।
जिसमें बताया गया कि दिनांक 24.09.2022 से अब तक कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वही 10 जप्त वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बताया गया कि अब तक 17 क्रशरों को ध्वस्त किया गया है। 10 खनन पट्टा को खनन कार्य एवं पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण एवं अनियमितता बरतने के जाने के कारण उपायुक्त श्री यादव द्वारा समाप्त की गई है।
इस बीच बताया गया कि जिला खनन पदाधिकारी ने 02 खनन पट्टों का निरीक्षण कर खनन पट्टा में अनियमितता बरते जाने के कारण परीक्षा नोटिस निर्गत की गई है।
वहीं समय अवधि में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण 12 आशय का पत्र रद्द किया गया है। जबकि अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भंडारण में कुल ₹2,80,000 की वसूली की गई है। साथ ही बताया गया कि माननीय एनजीटी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 के अनुपालन में ग्रीड लाइन के अनुसार सभी भंडारण करता को उपायुक्त के स्तर से नोटिस निर्गत की गई है।
दिनांक 24.09.2022 से अब तक 2 नाव जप्त किए गए है जिस पर तालझारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
वही बताया गया कि माननीय उपायुक्त के न्यायालय के आदेशानुसार जप्त वाहनों की नीलामी हेतु जेसीबी, ट्रक एवं अन्य वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है ।
बैठक में उपायुक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर साहिबगंज राहुल जी आनंद जी, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, संबंधित अंचलाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी एवं अन्य उपस्थित थे।
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