मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने नावाडीह थाना अंतर्गत सिमराबेडा निवासी मुमताज मियां को मूक बधिर के बलात्कार के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि वाद की सूचिका ने नावाडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था कि विकलांग लड़की है और वह अपने घर में अकेली थी उसकी मां नागपूर गई थी और उसके पिता सब्जी बेचने गए थे। तभी 14/3/24 को घर के पीछे वाली दरवाजा से अभियुक्त मुमताज मियां घुस गया और उसका कपड़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मना करने पर उसके साथ मारपीट किया और जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मुंह दबा कर बाज़बरन बलात्कार किया। उसके बाद जब वह बाहर जाने लगा तब यह धमकी दिया कि वह अगर किसी को भी बोलेगी तो वह उसे और उसके पिता को घर में घुस कर चाकू से मार देगा। डर कर पीड़िता अपनी चचेरी बहन के पास चली गई। जब उसकी मां वापस आई तब सारी बातों की जानकारी नावाडीह थाना में दी। उक्त बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह और उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने अभियुक्त मुमताज मियां को बलात्कार के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद बारह वर्ष सश्रम कारावास की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना की सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त मुमताज मियां को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार एवं नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।
0 Comments