कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, कोर्ट परिसर, स्कूल एवं अस्पताल के 100 मीटर के दायरे मे तम्बाकू उत्पाद का सेवन न करें...
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नगर निगम क्षेत्र में खुला सिगरेट बेचने पर लगेगा 1000 रू का जुर्माना- अपर नगर आयुक्त....
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सभी होटल मालिक मानक के अनुसार होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड जरूर लगायें- अपर नगर आयुक्त...
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खाद्य उत्पाद चिप्स, कैन्डी, बिस्किट आदि के साथ तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें- जिला परामर्शी...
आज दिनांक 18 जुलाई, 2025 को उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के आदेशानुसार अपर नगर आयुक्त नगर निगम चास के निर्देश में सभी नगर प्रबंधक व कर वसूली कर्ता के साथ सभी प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चास नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ सहायक नगर आयुक्त श्री जयपाल सिंह एवं नगर प्रबंधक चास नगर निगम के अनुप गुंजन टोपनो के द्वारा किया गया। कार्यशाला में सहायक नगर आयुक्त श्री जयपाल सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उदेश्य है कि नगर निगम क्षेत्र में कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए व 6बी का अनुपालन और अच्छे से हो। साथ ही कोटपा कानून में हुए बदलाव के बारे में सभी को जानकारी देना। प्रशिक्षण में बताया गया कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 का सख्ती से अनुपालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003, खाध संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।
होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड जरूर लगायें अन्यथा 1000 रू का जुर्माना लग सकता -
अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम श्री संजीव कुमार ने जानकारी दी कि निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी होटल मालिकों व दुकानदारो को सुझाव दिया कि होटल मालिक होटल में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड जरूर लगायें अन्यथा 1000 रू का जुर्माना लग सकता है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में यदि किसी भी दुकानदार द्वारा खुला सिगरेट बेचा गया तो नये संशोधित कानून के अनुसार 1000 रू0 का जुर्माना देना होगा।
जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो असलम द्वारा सभी प्रतिभागियों को बताया गया कि कोटपा झारखण्ड संशोधन अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, कोर्ट, स्कूल एवं अस्पताल के 100 मीटर के दायरे मे तम्बाकू उत्पाद का सेवन अथवा थूक नही सकता है पकड़े जाने पर 1000 रू का जुर्माना हो सकता है।
कार्यशाला में सिटी प्रबंधक अनूप गुंजन टोपनो, सिटी मिशन प्रबंघक सुषमा उरांव, सिटी मिशन प्रबंघक महेन्द्र महतो व छोटेलाल दास आदि उपस्थित थे।
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