Translate

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में को सिद्ध दोषी पाने के बाद संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में को सिद्ध दोषी पाने के बाद संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत तेनुघाट 3 नम्बर निवासी सूचक रामू यादव ने बयान दर्ज कराया कि दिनांक 6 सितंबर 22 को उसका भाई मनोज यादव साडम से दूध बेचकर आ रहा था तभी महेश मिस्त्री बोला कि उसे भी तेनुघाट दो नंबर जाना है साथ ले लो। जब उसका भाई तेनुघाट दो नंबर भारत माता मंदिर के पास पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए और हथियार लेकर अभिषेक कुमार और संदीप मुंडा मेरे भाई के मोटरसाइकिल को रोककर महेश मिस्त्री को गाली गलौज एवं लोहे की रेट से मारपीट करने लगे। तब मेरा भाई बोला क्यों मारपीट कर रह हो उसके बाद दोनों अभियुक्त भाई को बुरी तरह पटक कर मार पीट करने लगे और जमीन में पटक कर छाती पर खड़ा होकर संदीप मुंडा जोर जोर से दबाने लगा तथा मृत समझ कर झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद दोनों अभियुक्त मेरे घर आ बोला तुम्हारा भाई झाड़ी में फेंका हुआ है उठाकर ले आओ। वहां जाकर देखा कि भाई बेहोश अवस्था में था। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि अभियुक्त ने जान मारने की नियत से मारपीट एवं छाती पर चढ़ कर दवाब दिए और पैकेट से अभिषेक कुमार ने 4,500 रूपए ले लिया। सूचक ने भाई को गोमिया अस्पताल ले गया, जहां से बोकारो भेजा गया उसके बाद रांची रिम्स भेजा गया। इलाज के दौरान मनोज यादव की मौत हो गई। उक्त बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने हत्या के मामले में को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने बहस किया।

Post a Comment

0 Comments