कोटपा-2003 के अनुपालन को लेकर सिटी थाना क्षेत्र में चला अभियान
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दुकानदार बिना वैधानिक चेतावनी चित्र वाले सिगरेट की बिक्री न करें, कुल 19 दुकानों का काटा गया चालान
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सिटी थाना क्षेत्र में कोटपा-2003 के अनुपालन हेतु नयामोड़, दुन्दीबाग, कोआपरेटिव एवं कैम्प-2 में गुरुवार को विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी व ई-सिगरेट की जांच की गई। छापामारी के दौरान कुल 73 दुकानों की जांच की गई जिसमें 19 व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत चालान काटकर 3070 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6बी के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है। उन्होंने सभी विक्रेता/दुकानदार को सूचित किया जाता है कि कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप जिसमें लिखा हो ’’18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है’’ प्रमुखता से प्रदर्शन करने को कहा। बिना वैधानिक चेतावनी वाले दुकानदार सिग्रेट अथवा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें साथ ही सभी आमजन मानस से अनुरोध है कि खुले में धुम्रपान का सेवन न करें।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।
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