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तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी सन्डे बाजार निवासी सुशील सिंह को 1 वर्ष की सजा और सात लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के दोषी सन्डे बाजार निवासी सुशील सिंह को 1 वर्ष की सजा और सात लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । बताते चलें कि कांड के परिवादी पंकज कुमार सिंह ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम के न्यायालय में 2021 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त सुशील सिंह की पहले से दोस्ती थी और दोस्ताना कर्ज में पांच लाख रुपए दिए थे । इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी पंकज कुमार सिंह को एक चेक दिया जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया । जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौट आया तो परिवादी पंकज कुमार सिंह ने अभियुक्त सुशील सिंह के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त सुशील कुमार सिंह को दोषी पाने के बाद 1 वर्ष की सजा और सात लाख जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त सुशील कुमार सिंह के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया । इसके बाद दोषी अभियुक्त सुशील कुमार सिंह को जमानत पर छोड़ा गया ।

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