Translate

29 मई से 14 जून तक आयोजित किया जाएगा मन का मिलन पखवाड़ा।

 29 मई से 14 जून तक आयोजित किया जाएगा मन का मिलन पखवाड़ा। 


तेनुघाट ---- माननीय झालसा के निर्देशानुसार सभी जिला की तरह बोकारो में भी मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन 29 मई से 14 जून तक किया जा रहा है । इसका उद्देश्य है की मध्यस्था के माध्यम में वादों का निष्पादन किया जाना है उक्त बातों की जानकारी बोकारो प्रधान जिला जज सह विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सुश्री रंजना अस्थाना ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि जैसा कि शब्द से ही जाहिर होता है दोनों पक्ष के मन को मिलाकर केवल मात्र निष्पादन इसका उद्देश्य नहीं है बल्कि समाज में मध्यस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए दोनों पक्षकारों के मन को मिलाना एवं उसमें सौहार्द स्थापित करना इसका उद्देश्य है । समाज में बढ़ रहे वाद विवाद को नियंत्रण करने का और पक्षकारों को अपने तरीके से वादों को समाप्त करने का एक कार्यक्रम माननीय झालसा के निर्देशानुसार किया जा रहा है । इसी के तहत तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है । यहां तक कि इसका विस्तार पुलिस के द्वारा मध्यस्था कर वादों का निष्पादन तक किया गया है । इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज में सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य स्थापित हो विवादों का अंत हो और निश्चित रूप से विवादित खत्म होगी तो इसका उद्देश को लेकर मन का पखवाड़ा सफल होगा । वही अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम दीपक कुमार साहू ने बताया कि जैसा की ज्ञात हो कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सुश्री रंजना अस्थाना के निर्देशानुसार तेनुघाट में एक मन का मिलन पखवाड़ा 29 मई से 14 जून तक मनाने जा रहे हैं । जैसा कि बताया गया है कि मन का मिलन है जिसमें दोनों पक्षकार आएंगे और अपने अपने मन की बात रखकर मध्यस्था में मन की बात रखते हैं और मध्यस्थता में सुलह होता है । इसी को लेकर 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक पुलिस विभाग के लोग, सचिव, मध्यस्थ लोग मौजूद रहेंगे । साथ ही जिनका न्यायालय में मुकदमा लंबित है वहां आएंगे और अपने अपने बातों को रख कर मुकदमा को समाप्त करवा सकते हैं । सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि मन का मिलन पखवाड़ा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर मुकदमा का निष्पादित करवा सकते हैं। ऐसे भी मूव्वकिल आते जो अपने वकील रख पाने में सक्षम नहीं है उनको भी अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। सभी सुलहनिय धाराएं का मामला समाप्त कराया जाता है। मौके पर कुटुंब न्यायालय राजीव रंजन, जिला जज दितीय अनिल कुमार आदि भी मौजूद थे।

Post a Comment

0 Comments