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एसडीओ ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से अनुरोध किया कि उक्त तिथि को आकर आवेदन समर्पित करें।

■ फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु दो दिवसीय कैंप का आयोजन दिनांक 27 से 28 फरवरी तक बेरमो अनुमंडल कार्यालय के तेनुघाट मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

■ एसडीओ ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से अनुरोध किया कि उक्त तिथि को आकर आवेदन समर्पित करें।

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बोकारो :- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस कराना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके तहत 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस हेतु जिले के बेरमो अनुमंडल क्षेत्रों के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु दो दिवसीय कैंप का आयोजन दिनांक 27 फरवरी से 28 फरवरी, 2023 तक बेरमो अनुमंडल कार्यालय के तेनुघाट मुख्यालय में 11:00 बजे से 04:00 तक आयोजित किया जाएगा।

फूड रजिस्ट्रेशन जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम हो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है :-

● आवेदक का पहचान पत्र

● यदि पहचान पत्र में व्यवसाय स्थल का पता नहीं है तो व्यवसाय स्थल के लिए पताका प्रमाण पत्र।

● एक पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी

● फूड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष (ऑनलाइन के माध्यम से )

● मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए नगर निगम/पंचायत मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

● मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट।


फूड रजिस्ट्रेशन जिसका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक हो इसके लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है :-

◆ प्रोपराइटर/डायरेक्टर/ पार्टनर की संपूर्ण विवरण (आवेदक का पता/मोबाईल न./ईमेल इत्यादि)

◆ प्रोपराइटर/डायरेक्टर/ पार्टनर का पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र।

◆ व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (सेल/डीड/बिजली बिल/ राजस्व रसीद/ रेंट एग्रीमेंट आदि)

◆ प्रोपराइटरशिप से संबंधित घोषणा पत्र/प्रोपराइटरशिप डीड/फॉर्म IX

◆ मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट

◆ मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज-

★ उत्पादन इकाई का ले-आउट/ ब्लूप्रिंट । 

★ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रिकोल प्लांन।

★ मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची।

★ मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित।

★ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रयोग किए जा रहे मशीनों की सूची क्षमता अनुरूप।

◆ होटल कैटरर/ रेस्टोरेंट/मैन्युफैक्चर के लिए अतिरिक्त दस्तावेज पेयजल की शुद्धता की Chemical & Bacterilogical जांच रिपोर्ट।

◆ मीट/चिकन/फिश दुकान के लिए नगर निगम/पंचायत मुख्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

◆ फूड रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क 2000/- रुपये प्रति वर्ष (Wholesaler/Distributor/Retailer etc ) एवं 3000/- (Manufacturer) प्रति वर्ष

■ 27 एवं 28 फरवरी, 2023 को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन कराले-

अभीहित अधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो(तेनुघाट) श्री अनंत कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी खाद कारोबारियों तथा होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भण्डारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा, वधशाला, कैंटीन मिठाई दुकान, परिवहन फल सब्जियों के दुकान/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय/सरकारी विद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में संचालित कैंटीन इत्यादि के संचालक/मालिक/ प्रोपराइटर इत्यादि से अनुरोध किया कि उपरोक्त तिथि 27 एवं 28 फरवरी, 2023 को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन आवेदन समर्पित करें।

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