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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मिली जमानत

 पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मिली जमानत


Current Khabar News रांची:- झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विगत दिनों धमकी देने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को 5 दिसंबर से पूर्व सरेंडर कर जमानत लेने का निर्देश दिया था जिसके आलोक में दिन बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री ने सशरीर हाजिर होकर बेल लिया। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्व मंत्री को जमानत मिल गया।



झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व सरकार का पक्ष सुना था जिसके बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी की गई कुर्की जब्ती व स्थाई रूप से फरार घोषित आदेश को सशर्त निरस्त कर दिया। अदालत ने प्रार्थी को ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर 5 दिसंबर तक जमानत लेने का निर्देश दिया था जिसके बाद पूर्व मंत्री ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत ली।

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