मो० शबा की रिपोर्ट
तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के दोषी गोमिया थाना अंतर्गत होसिर पटवा टोला निवासी रतन लाल सहाय को छह महीने की सजा और दो लाख पैंतीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । बताते चलें कि कांड के परिवादी गोमिया थाना अंतर्गत सारम चटनियाबाग निवासी राज कुमार नायक ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में 2022 में एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि उसकी और अभियुक्त रतन लाल सहाय की पहले से दोस्ती थी और रतन लाल सहाय ने जरूरी काम के लिए दोस्ताना कर्ज के लिए एक लाख अस्सी हजार रुपए मांगे थे जरूरत को देखते हुए परिवादी ने अभियुक्त रतन लाल सहाय को एक लाख अस्सी हजार रुपए दिए थे । इसके बदले अभियुक्त ने परिवादी को चेक दिया जिस चेक को परिवादी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया । जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौटाया तो परिवादी राज कुमार नायक ने अभियुक्त रतन लाल सहाय के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला ने अभियुक्त रतन लाल सहाय को दोषी पाने के बाद छह माह की सजा और दो लाख पैंतीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त रतन लाल सहाय के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया । इसके बाद दोषी अभियुक्त रतन लाल सहाय को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादी राज कुमार नायक की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामंता और पंकज कुमार सिंह ने बहस की।
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