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तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के दोषी पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत हरलाडीह शंकर तुरी को छह महीने सजा और दस लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

मो० शबा की रिपोर्ट 

तेनुघाट ---- तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के दोषी पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत हरलाडीह शंकर तुरी को छह महीने सजा और दस लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। बताते चलें कि कांड के परिवादिनी बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत नेशन हाट निवासी पुष्पा देवी ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में 2022 को एक परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त शंकर तुरी को उसके मां की इलाज और बेटा को नौकरी के लिए देश से बाहर भेजने के लिए 7 फरवरी 2022 को सात लाख रुपए की दोस्ताना कर्ज की मांग की। अभियुक्त की जरूरत को देखते हुए सात लाख रुपए दिया। इसके लिए अभियुक्त ने एक चेक दिया। जिस चेक को परिवादिनी ने जब बैंक में डाला वह चेक बाउंस हो गया। जिसकी जानकारी अभियुक्त को दिया गया मगर उसने पैसा ना लौटाया। तो परिवादिनी पुष्पा देवी ने अभियुक्त शंकर तूरी के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष की अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला ने अभियुक्त शंकर तूरी को दोषी पाने के बाद छह माह की सजा और दस लाख जुर्माना की सजा सुनाई । सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त शंकर तूरी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया। इसके बाद दोषी अभियुक्त शंकर तूरी को जमानत पर छोड़ा गया। परिवादिनी पुष्पा देवी की ओर से अधिवक्ता मो मोजिबुल अंसारी ने बहस की।

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