विवादित भूमि को लेकर नावाडीह अंतर्गत खुंटा के संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू।
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अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो श्री मुकेश मछुआ ने आदेश किया जारी।
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मौजा खुंटा, थाना नं0-47, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो के खाता सं0-04, प्लॉट सं0-387 रकवा 04 डी० पर भूमि विवाद रहने के कारण लोगों में आपसी तनाव एवं विधि व्वयस्था तथा शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को देखते अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) श्री मुकेश मछुआ ने भारतीय नागरिक सुख्क्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नावाडीह थानान्तर्गत मौजा खुंटा, थाना नं0-47, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारों के खाता सं०-04, प्लॉट सं0-387 रकवा 04 डी०, मंदिर का चाहरदीवारी एवं सामुदायिक भवन के बीच में तथा फारूक अंसारी के दोनों घर के बीच वाला जमीन तथा मुख्य मार्ग से मंदिर के चाहरदीवारी के बगल से सामुदायिक भवन तक में निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू किया है।
(1) पाँच अथवा पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ उक्त क्षेत्र में एकत्रित होना, भ्रमण करना तथा भीड लगाना वर्जित होगा।
(2) किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अग्नेयास्त्र अथवा परम्परागत हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, फरसा, बरछा, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन अथवा उसका व्यवहार किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।
(3) निषेध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार का कोई जुलुस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना वर्जित होगा।
(4) प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अवांछित रूप से भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
(5) किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर ऐसा कोई आपत्ति जनक, भड़काऊ तथा सामप्रदायिक उन्माद उत्पन्न करने वाला संवाद या लेख पोस्ट नहीं किया जाएगा।
उक्त आदेश दिनांक 08.04.2025 को रात्रि 12:00 बजे से स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
✷ जिला नियंत्रण कक्षः 8986660333/06542-223705/247891/ डायल 100/डायल 112
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