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घर-घर किया जा रहा है मतदाता पर्ची - मतदाता मार्ग दर्शिका का वितरण

घर-घर किया जा रहा है मतदाता पर्ची - मतदाता मार्ग दर्शिका का वितरण....

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बीएलओ से करें संपर्क, डायल 1950 पर करें शिकायत

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव, 2024 को लेकर जिले में मतदाता पर्ची एवं मतदाता मार्ग दर्शिका का वितरण किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को भी जिले के सभी प्रखंडों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इनफॉरमेशन स्लिप, (VIS) का वितरण किया जा रहा है। 

इस दौरान बीएलओ मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी प्रदान करने, मतदान की तिथि बताने, मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं से अवगत करा रहे हैं। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि आगामी 15 नवंबर तक शत प्रतिशत मतदाता पर्ची - मतदाता मार्ग दर्शिका उपलब्ध कराएंगे। अगर किन्हीं मतदाता को यह प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क करें अथवा डायल 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करें। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि मतदाता पर्ची (वोटर इंफारमेशन स्लिप (वीआइएस) फोटो पहचान पत्र नहीं है, इससे मतदान करने के समय मतदान क्रम संख्या/भाग संख्या एवं मतदाता की विवरणी मतदाता सूची में खोजने में आसानी होती है। क्या है मतदाता पर्ची

मतदाता पर्ची या वोटर इंफारमेशन स्लिप (वीआइएस) भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। इसमें मतदाता का विवरण होता है, जैसे नाम, आयु, लिंग, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का स्थान और मतदान की तिथि और समय। मतदान के दिन मतदाता द्वारा इसे साथ ले जाने पर यह मतदाताओं के लिए एक मार्ग-दर्शक पुस्तिका और वास्तविक मतदाताओं की पहचान के रूप में कार्य करता है। 

वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखा कर सकेंगे मतदान

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत चुनाव का पर्व - देश का गर्व मतदान होना है। आगामी 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। ऐसे में मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (ईपीक) प्रस्तुत करना है। यादि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

12 अन्य दस्तावेज मान्य

मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य हैं। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी किए गए कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड,सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआइडी) शामिल है।


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