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सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6 एवं PECA- 2019 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट की जांच हेतु छापामारी की गई।

 ■ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6 एवं PECA- 2019 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट की जांच हेतु छापामारी की गई। 

■ छापामारी के दौरान कुल 22 दुकानों व व्यक्तियों से 3500/- रू अर्थदण्ड की वसूली की गई।

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बोकारो :- आज दिनांक 09 मई,2023 को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 एवं PECA- 2019 के तहत इलेक्ट्रानिक सिगरेट की जांच हेतु हरला थाना प्रभारी सन्तोष कुमार के निर्देश में जिला छापामारी दल के सदस्य मो० असलम के द्वारा सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र के ए. रोड, रामडीह मोड़ चौक, कुम्हार चौक, एनायत चौक एवं बी० रोड मोड में कुल 127 दुकानों की जांच की गई जिसमें कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 22 प्रतिष्ठानों / व्यक्तियों का चालान काटकर 3500 / रू अर्थदण्ड की वसूली की गई।

जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि पूरा मई माह विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस माह में तम्बाकू के दुष्प्रभाव व कोटपा - 2003 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन हेतु छापामारी लगातार जारी रहेगी। इससे सम्बन्धित चालान हेतु जिले के सभी थाना की टीम सक्रीय है।

छापामारी के दौरान विभिन्न दुकानदारो को जिला परामर्शी द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया कि स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बचना बन्द कर दें और न ही किसी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार का पोस्टर अपने दुकान के काउन्टर पर लगाने दें अगर प्रचार प्रसार का पोस्टर दुकान पर लगा हुआ मिलता है तो उनके विरूद्ध कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक थाना में एक-एक सदस्य को कोटपा - 2003 का नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है जिन्हें प्रत्येक माह कम से कम चार बार चालान करने का दिशा निर्देश प्राप्त है। बोकारो जिला के सभी थाना प्रभारी कोटपा - 2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु काफी सक्रीय है। जिनका एक ही उददेश्य है युवाओ को तम्बाकू के नशा की लत से दूर करना ।इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व हरला थाना के छापामारी दल उपस्थित थी।

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