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सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ।



झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2019 में बाल विवाह प्रथा का अन्त एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरूआत की थी । वर्तमान में इस योजना के स्थान पर दिनांक-05.09.2022 से सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का कार्यान्वयन किया गया है । इस योजना के तहत कक्षा आठवीं से बारहवीं की बालिकाओं एवं 18 से 19 वर्ष की किशोरियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जानी है । यह सहायता माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी ।

 

सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना का उद्देश्य :-


1. महिला सशक्तिकरण ।

2. बालिका शिक्षा पर जोर ।

3. बाल विवाह प्रथा का अन्त ।

4. उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना । 

5. किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता के लिए सहायता ।

6. किशोरियों की अपने जीवन के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना ।





सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का स्वरूप :-

 

सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आठवीं से बारहवीं एवं 18 से 19 वर्ष की आयु की किशोरियों को भिन्न-भिन्न किस्तों में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी,जैसे-कक्षा 8वीं और 9वीं में 2500/-रूपये ( प्रत्येक कक्षा में 25 सौ रूपये ) 10वीं,11वीं एवं 12वीं की कक्षा में 5000/-रूपये ( प्रत्येक कक्षा में 5 हजार रूपये ) 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच एकमुश्त 20,000/-रूपये मिलेंगे । लाभुक द्वारा अपने 19 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है ।

 

सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?


इस योजना के लाभार्थी अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर आंगनबाडी सेविका से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उस आवेदन फॉर्म को भरकर आंगनबाडी सेविका के पास जमा करें । आंगनबाडी सेविका आपका आवेदन पत्र और उससे सम्बन्धित सभी दस्तावेज बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेंगी । इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्र की सेविका से सम्पर्क करना होगा ।


सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ।


1. लाभार्थी की माता द्वारा स्व-घोषणा-पत्र ( प्रथम एवं द्वितीय पुत्री होने का ) ।

2. बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति । 

3. बालिका एवं उनके माता का आधार कार्ड की छायाप्रति ।

4. बालिका का बैंक खाता विवरणी की छायाप्रति । 

5. माता की मृत्यु होने पर माता का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।

6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नामांकन एवं अध्ययनरत होने का सत्यापन प्रमाण-पत्र ।

7. 18-19 वर्ष के किशोरियों का मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति । 

8. आयकर दाता एवं पेंशन प्राप्त नही करने का स्व-घोषणा-पत्र ( माता द्वारा ) ।

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